अफवाह के कारण कल वाराणसी कैंट बस स्टैंड पर शनिवार को 1000 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने के बाद जिलाधिकारी ने सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिले से बाहर जाने की अनुमति नही दी जाएगी। जिले से बाहर जाना पूरी तरह गैर कानूनी है। केवल आवश्यक वस्तुओं के परिवहन और उनसे जुड़े व्यक्तियों का ही आना जाना मान्य है।
मेडिकल इमरजेंसी जिसका इलाज वाराणसी में नही है उसका बिना अनुमति जाना पहले से ही मान्य है। कंट्रोल रूम, जिलाधिकारी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय आदि में ऐसे लोगो के कॉल करने की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे लोगों को स्पष्ट किया जाता है कि अब ऐसे काल करके अधिकारियों का समय खराब करेंगे तो उन पर कार्यवाही कराई जाएगी।
यह स्पष्ट किया जाता कि वाराणसी में रह रहे किसी भी व्यक्ति या समूह, चाहे मजदूर हों या अन्य कोई भी, के लिए कोई भी बस या वाहन का प्रबंध 15 अप्रैल तक प्रशासन द्वारा नही किया जाएगा। वाराणसी में वर्तमान में रह रहा है वो यही रहेगा जिलाधिकारी ने बताया कि यदि जारी आदेश का किसी ने उल्लंघन किया, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन आया या पैदल किसी और जिले में जाने का या बाहर से
वाराणसी में पैदल घुसने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई होगी। यदि किसी ने प्रशासन की बस लगा कर लोगो को भेजने की अफवाह उड़ाई या अफवाह के जाल में फस कर बस स्टैंड या अन्य कही निकला तो ऐसे लोगो को भी प्रीवेंटिव अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा।